रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में GST के 18 प्रतिशत स्लैब से 5 प्रतिशत करने पर सहमती नहीं बन पाई |
2019 की पहली और GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की 32 वीं बैठक में काउंसिल ने कई अहम फेसले लिए जिसमे अब 40 लाख तक के BUSINNESS के लिए जीएसटी अनिवार्य नहीं होगा पहले यह सीमा 20 लाख तक थी |
रियल एस्टेट को अभी 18 प्रतिशत GST में रखा गया है, जिसमे से अगर प्लाट या जमीन को हटा दे तो ये रेट 12 प्रतिशत रह जाती है |
7 MEMBER मीटिंग की चर्चा के अनुसार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को 5 प्रतिशत GST में लाने का विचार था जिसको असहमति की वजह से अगली मीटिंग तक टाल दिया गया है |
क्या होगा GST से रियल एस्टेट में असर:
पिछले 3 4 साल से कमजोर पड़ चुके इन्फ्रास्ट्रक्चर और बिल्डर के काम में तेजी आएगी ओर सालाना रिटर्न पिछले साल 8-10 % के मुकाबले ज्यादा रह सकता है हालाकि रेट नहीं बदलने पर ये रिटर्न वापस 8-10 तक ही रह सकता है |
GST रेट घटने से अंडर कंस्ट्रक्शन्स house खरीदने वालो को फायदा होगा | हाई GST रेट से बिल्डरों को होने वाले नुक्सान में भी काफी हद तक रुकावट आने के साथ काम में गति मिलेगी |
इस पर GST काउंसिल विशेषज्ञों ने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत तक कम करने से किफायती आवास प्रभावित होगा और बिक्री मूल्य बढ़ेगा।
बिक्री मूल्य बढ़ने की नजर में आवासीय घर लेना महंगा हो जायेगा जिससे सरकार की अफोर्डेबल घर स्कीम प्रभावित होगी |
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